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Explainer: साइबर अपराध की करें ऑनलाइन रिपोर्ट, जानें पूरा तरीका

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की जा सकती है। आइए, पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने का स्टेप बाई स्टेप तरीका जानते हैं।

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नई दिल्‍ली (विश्‍वास न्‍यूज)। मोबाइल यूजर की बढ़ती संख्या के साथ भी बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश में 2018 में 27248 साइबर क्राइम के मामले दर्ज हुए थे, जो 2022 में बढ़कर 65893 हो गए थे। इस तरह से देखा जाए तो इन पांच सालों में साइबर अपराध काफी तेजी से बढ़े हैं।

राज्य सभा में 27 नवंबर 2024 को दिए गए जवाब के अनुसार, गृह मंत्रालय की तरफ से सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिए इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की गई है। इसके तहत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) को शुरू किया गया। इस पर लोग सभी तरह के साइबर अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पोर्टल पर की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर उस पर कानूनी कार्रवाई कानून के प्रावधान के तहत की जाती है।

वित्तीय धोखाधड़ी और ठगों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए I4C के तहत 2021 में सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) शुरू किया गया था। अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ शुरू किया गया है।

12 अगस्त को I4C की जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर 2019 के मुकाबले दर्ज शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है। 2019 में यह संख्या 26049 थी, जो 2023 में 15 लाख से ज्यादा रही। इस साल 15 जुलाई तक 11 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

इस साल के छह माह में 11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा साइबर फ्रॉड हो चुका है। पोर्टल पर रोजाना करीब छह हजार शिकायतें मिल रही हैं। रोजाना करीब 60 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रोजाना करीब 60 हजार शिकायतें मिल रही हैं। करीब 3700 फ्रॉड अकाउंट रोजाना रिपोर्ट किए जा रहे हैं।

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है शिकायत

साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड जानकारी के अनुसार, वित्तीय धोखाधड़ी का कोई भी पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने के लिए शिकायत करने वाले का मोबाइल नंबर जरूरी होगा। शिकायत/घटना की रिपोर्ट करने के बाद शिकायतकर्ता को एसएमएस/मेल के माध्यम से सिस्टम द्वारा जेनरेटेड लॉग-इन आईडी/एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। लॉग-इन आईडी/एकनॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करके शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत को रजिस्टर करना होगा।

इन अपराधों के लिए निजी जानकारी जरूरी नहीं

साइबर क्राइम के पोर्टल पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध के अलावा अन्य साइबर अपराध की रिपोर्ट की जा सकती है। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी/रेप या गैंग रेप सामग्री से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट गुमनाम रूप से कर सकते हैं। इसके लिए निजी जानकारी देने की जरूरत नहीं होती है। लाल चिह्न वाले फील्ड अनिवार्य हैं। जरूरी है कि शिकायत से संबंधित जानकारी सटीक और सही भरी जाए। शुरुआत में नाम और मोबाइल नंबर का उपयोग कर रजिस्ट्रेशन कराएं। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे भरकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर माय कंप्लेंट पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसमें तीन कैटेगरी हैं- 1. महिला/बाल संबंधित अपराध, 2. फाइनेंशियल फ्रॉड और 3. अन्य साइबर क्राइम।

स्टेप बाय बाई स्टेप तरीका

साइबर क्राइम पोर्टल पर रजिस्टर माय कंप्लेंट (रिपोर्ट साइबर क्राइम) पर क्लिक करें।

– फाइल ए कंप्लेंट पर क्लिक करें।

– फिर एक्सेप्ट पर क्लिक करें।

– न्यू यूजर पर जाएं और जानकारी भरें।

– मोबाइल नंबर भरने पर ओटीपी आएगा।

– ओटीपी और कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें।

– इसके बाद खुले पेज पर अपनी जानकारी भरें और सेव एंड कन्टीन्यू पर क्लिक करें।

– फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार, जानकारी भरिए, जिसमें घटना का विवरण आदि जानकारी देनी होगी।

– फॉर्म पूरा भरकर सबमिट करने के बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिससे शिकायत की स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

एक्सपर्ट की राय

इस बारे में साइबर कानून एक्सपर्ट और लेखक, एडवोकेट (डॉ.) प्रशांत माली का कहना है कि ऐसे अपराध की ऑनलाइन शिकायत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर की जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा सबूत देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दी जा सकती है। सलाह दी जाती है कि उस पुलिस स्टेशन पर जाएं, जहां साइबर सेल भी हो। भारत के लगभग प्रमुख शहरों में साइबर सेल होता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी जानकारी मिल सकती है।

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